एडमिशन के समय ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे कॉलेज, छात्रों को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस अब कोर्स के बीच में नहीं बढ़ेगी. कोर्ट ने कहा कि कॉलेज को कोर्स की फीस पहले ही तय करनी चाहिए.
प्राइवेट कॉलेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस अब कोर्स के बीच में नहीं बढ़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेज को कोर्स की फीस एडमिशन से पहले ही तय कर देनी चाहिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्स शुरू होने के बाद कुछ खास परिस्थितियों में ही फीस में बदलाव किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एडमिशन के बाद भी फीस स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर यह आदेश दिया है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के उन छात्रों के ल...
